कुरुक्षेत्र, 10 जनवरी 2024 (निस): कुरुक्षेत्र की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 25 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी दलीप वासी चीरा जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार, बिहार के रहने वाले व्यक्ति ने 21 मई 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वह करीब 12 वर्ष से पीपली में बच्चों सहित रहता है। एक दिन पहले 20 मई को उसकी नाबालिग बेटी के साथ पल्लेदार दलीप ने दुष्कर्म करने की कोशिश की।
शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी को दी गई। नाबालिग पीड़िता के अदालत में बयान दर्ज कराए गए तो बाद में मामले की जांच प्रभारी महिला थाना निरीक्षक सुनीता रावत द्वारा की गई। 22 मई 2020 को आरोपी दलीप को मामले में गिरफ्तार कर लिया था और उसे अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी दलीप को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 साल की कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म एक जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को भी ऐसा करने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने भी तत्परता दिखाई। पुलिस ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करके उसे न्याय के कठघरे में पेश किया।
इस मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार ने पैरवी की।
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