सोनीपत: किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की कैद, 30 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश

Rajiv Kumar

सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने सदर थाना गोहाना के गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोषी को तीन साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

14 अप्रैल, 2023 को सदर थाना गोहाना के गांव में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 6 अप्रैल, 2023 को प्लॉट में जा रही थी। रास्ते में पड़ोसी राजू ने गली में बेटी का हाथ पकड़ लिया और जबरन अपना मोबाइल नंबर और एक पत्र देकर उससे बातचीत करने को कहा। बेटी ने मना किया तो आरोपी ने उसे मारने की धमकी दी। बेटी ने घर आकर मां को मामले से अवगत कराया। महिला आरोपी के घर बात करने गई तो उन्हें भी धमकाया गया। महिला ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी राजू उर्फ सूरजमल को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत का फैसला:

एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी राजू को दोषी करार दिया। 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना 8 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना छेड़छाड़ में तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना धमकी देने पर दो साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सभी सजाएं एक साथ चलेंगी

यह फैसला अन्य लोगों के लिए एक नजीर पेश करेगा और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने में मदद करेगा।

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