हरियाणा और पंजाब के पुलिसकर्मियों को हिमाचल प्रदेश में मिलेगी NDPS मामलों की जांच की ट्रेनिंग

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS मामलों की जांच में हिमाचल प्रदेश पुलिस की बेहतरीन कार्यप्रणाली को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि हरियाणा और पंजाब के पुलिसकर्मियों को NDPS मामलों की जांच के तरीकों की ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा।

यह आदेश चरखी दादरी की अदालत द्वारा NDPS मामले में दोषी करार दिए गए भूपेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी द्वारा कई स्तरों पर चूक हुई थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि NDPS मामलों की जांच में हिमाचल प्रदेश की कार्यप्रणाली पंजाब और हरियाणा की तुलना में बेहतर है। इसलिए, यह आवश्यक है कि दोनों राज्यों के पुलिसकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे NDPS मामलों की जांच अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

हरियाणा और पंजाब के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को 15 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारियों का एक बैच तैयार करना होगा। तैयार बैच को धर्मशाला में स्थित दरोह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग की अवधि 3 महीने होगी। ट्रेनिंग का खर्च हरियाणा और पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दोनों राज्यों के डीजीपी और दरोह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल को हलफनामा दाखिल कर हाईकोर्ट को आदेश का पालन करने की पुष्टि करनी होगी।

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