पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए जूनियर इंजीनियर के 1259 पदों की भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भर्ती परीक्षा के पांच प्रश्नों का उत्तर कुंजी गलत है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि विशेषज्ञों पर कोई आरोप नहीं है तो अदालतों को उनकी राय को मंजूर करना चाहिए।
विशेषज्ञों ने दो प्रश्नों को गलत पाया और उन्हें सुधार किया। इन दो प्रश्नों को सुधार कर नए सिरे से उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। शेष तीन प्रश्नों को विशेषज्ञों ने सही पाया।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति में विशेषज्ञों की राय से अलग जाना ठीक नहीं है। इसलिए, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।
इस फैसले से हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत मिली है। अब, ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी और सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जा सकेगी।
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