Paytm Payment Bank : पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU-IND ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
मंत्रालय ने कहा ‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाइयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैंबलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद PMLA एक्ट 2022 के तहत ये कार्रवाई की गई है।’
15 मार्च के बाद नहीं किया जा सकेगा उपयोग
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Paytm को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवा चलाने के लिए एक सलाह दी है। इसके तहत, यदि Paytm पेमेंट बैंक से लिंक है, तो इस सेवा का उपयोग 15 मार्च के बाद नहीं किया जा सकेगा। यदि ग्राहक और मर्चेंट इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने Paytm UPI को किसी अन्य बैंक से लिंक करना होगा।
RBI ने एनपीसीआई से Paytm को यूपीआई सिस्टम के तहत एक तिसरी पक्ष एप्लिकेशन प्रोवाइडर के रूप में चलने के लिए समीक्षा करने की प्रेरणा दी है।
इस नई दिशा-निर्देश के बारे में RBI ने कहा है कि यदि ग्राहकों और मर्चेंट्स का UPI हैंडल Paytm पेमेंट बैंक से लिंक है, तो उन्हें इस सेवा का उपयोग 15 मार्च के बाद नहीं कर सकते हैं।
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