चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद आप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।

आप का आरोप:

  • चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ था।
  • मतपत्रों से छेड़छाड़ की गई।

आप की मांग:

  • सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं।
  • नव-निर्वाचित मेयर मनोज सोनकर के कामों पर रोक लगाई जाए।

हाईकोर्ट का फैसला:

  • आप को अंतरिम राहत देने से इनकार किया।
  • चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम, पीठासीन अधिकारी और नव-निर्वाचित मेयर को नोटिस जारी किया।
  • तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

आप का विरोध:

  • रविवार को विरोध प्रदर्शन किया गया।
  • हंगामा हुआ और कई आप नेताओं को हिरासत में लिया गया।

आज की सुनवाई में:

  • सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करेगा।
  • आप की याचिका पर फैसला सुनाएगा।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:

  • यह चंडीगढ़ में राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
  • यह चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।

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