Pension Rules: केंद्र ने फैमिली पेंशन पर बड़ा फैसला लिया है। अब महिला सरकारी कर्मचारी और महिला पेंशनभोगी की मरणोपरांत पेंशन पति के बजाय बेटे / बेटी को नामांकित की जा सकती है।
अभी तक महिला कर्मचारी अपने पति को ही पेंशन के लिए नामांकित कर सकती थीं। इस फैसले से उन महिलाओं को फायदा होगा, जो अपने पति के साथ नहीं हैं या तलाकशुदा है।
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पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के मुताबिक, अगर कोई सरकारी महिला कर्मचारी या पेंशनर अपनी नॉमिनी में बदलाव करना चाहती है, तो उसे संबंधित ऑफिस के प्रमुख को लिखित में यह देना होगा।
मौजूदा कार्यवाही के दौरान उसकी मौत होने पर पेंशन उसके जीवनसाथी के बजाय बच्चों को दिया जाए। बयान में कहा गया है, ‘अगर कार्यवाही के दौरान महिला कर्मचारी या पेंशनर की मौत हो जाती है, तो फैमिली पेंशन उस नॉमिनेशन के हिसाब से बांट दी जाएगी।’
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