चंडीगढ़, 16 दिसंबर 2023: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में आज चंडीगढ़ जिला अदालत में सुनवाई होनी है। इस मामले में पीड़ित महिला कोच ने अपनी पहचान उजागर करने और आरोपी की जमानत के कारण जान का खतरा होने की आशंका जताई है।
पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई थी। पीड़ित महिला कोच की तरफ से अदालत में अर्जी लगाकर केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर करने की अर्जी भी लगाई गई है।
पीड़िता ने पंचकूला में कुछ लोगों द्वारा प्रेस वार्ता कर पीड़िता का नाम उजागर करने और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 ए, 449 और 500 के तहत कार्रवाई की अर्जी भी लगाई है।
पीड़िता ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की जमानत मिलने का भी विरोध किया है। उनकी तरफ से अदालत में अर्जी लगाकर कहा गया है कि आरोपी हरियाणा में अपना रसूख रखता है। इस कारण उसकी जमानत मिलने के बाद उसे जान और गोपनीयता का खतरा है। इस कारण आरोपी की जमानत रद्द करनी चाहिए या जमानत में कुछ शर्त रखी जानी चाहिए।
मंत्री पर इन धाराओं में हुआ था मुकदमा
पीड़ित महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर दो गैर जमानती धाराओं सहित कई अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इनमें आईपीसी की धारा 342 जो कि गलत तरीके से कब्जे में रखने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 354 भी लगी थी, जो कि कपड़े फाड़ने के आरोप में लगाई जाती है। आईपीसी की धारा 354 जो कि जमानती धारा है। यह छेड़छाड़ के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 506 जो कि धमकाने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा शारीरिक छेड़छाड़ की धारा 354 और छेड़छाड़ की धारा 509 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
कोच ने लगाए थे सरकार पर भी आरोप
कोच ने तीन महीने पहले आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार की सीआईडी के आदमी उसका पीछा करते हैं। सुबह से एक गाड़ी में चार लोग पीछा कर रहे हैं। उनके पास पिस्टल भी है, जो दिखाकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
आज की सुनवाई में अदालत इन सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।
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