Haryana : ग्रुप-C के 32 हजार पदों की सुनवाई की तारीख में बदलाव, अब 21 फरवरी को फाइनल हियरिंग

  • सु्प्रीम कोट्र के निर्देश पर हाईकोर्ट का फैसला

चंडीगढ़ : हरियाणा में ग्रुप-C के 32 हजार पदों की भर्ती के मामले में अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई डेट में बदलाव कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जल्द सुनवाई के निर्देश के बाद HC ने अब इस मामले की फाइनल हियरिंग की डेट 22 अप्रैल के बाद 21 फरवरी कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए डेट में यह बदलाव किया है। इससे पहले सिंगल बैंच ने ग्रुप सी के CET स्कोर को रद्द कर दिया था और वेरिफिकेशन के बाद CET स्कोर दोबारा जारी करने के बाद ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था।

सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ HSSC ने हाईकोर्ट में दायर की थी अपील : सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ HSSC ने अपील की थी। अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्रुप नंबर 56, 57 की मुख्य परीक्षा लेने की अनुमति दे दी थी। अनुमति मिलने के बाद ग्रुप 56, 57 के पेपर हो गए, मगर ग्रुप नंबर 56 में ग्रुप नंबर 57 के 41 सवाल रिपीट हो गए थे। इसलिए बाद में ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द करने के लिए भी याचिका दायर हुई, जिसे इन अपीलों के साथ अटैच कर दिया गया है। बाद में आयोग ने हाईकोर्ट से बचे ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति मांगी तो हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर, 2023 को यह अनुमति दे दी और ग्रुप नंबर 56, 57 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी।

आयोग इसलिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट  : हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ HSSC की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को अपील खारिज करते हुए आदेश में लिखा, ‘उल्लिखित आदेश अंतरिम प्रकृति का होने के कारण, हम इस याचिका में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय को मुख्य एलपीए संख्या 1037/2023 और संबंधित मामलों को यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने दें। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

अब 26 को होगी सुनवाई : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग TGT के 7471 पदों पर भर्ती कर रहा है। इन पदों की लिखित परीक्षा भी हो चुकी है। मगर, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो सका है। टीजीटी भर्ती से संबंधित कई केस अदालत में दायर हो चुके हैं। इनमें से एक केस सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का भी है। चूंकि अदालत ने पहले ही बिजली निगमों में एसडीओ की भर्ती में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 20 अंक देने के मामले की सुनवाई करते समय अंतरिम रोक लगा रखी है और टीजीटी में पांच अंक देने की याचिका को भी एसडीओ की भर्ती से जुड़े मामले के साथ अटैच कर रखा है। इसलिए टीजीटी भर्ती में भी अपने आप यह रोक लग गई। अब मुख्य केस की सुनवाई 26 फरवरी, 2024 तय हुई है तो टीजीटी का यह केस भी उसी दिन सुना जाएगा।