पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शादीशुदा शिक्षक पर 19 साल की छात्रा के साथ सहमति संबंध रखने के लिए जुर्माना लगाया

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा शिक्षक पर 19 साल की छात्रा के साथ सहमति संबंध रखने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शिक्षक ने याचिका दायर कर कहा था कि वह छात्रा से प्यार करता है और दोनों सहमति संबंध में हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक के पेशए की वजह से यह रिश्ता गैरकानूनी है और शिक्षक ने कानून का दुरुपयोग किया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक को समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वह खुद कानून का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में इस तरह की याचिकाओं से सख्ती से निपटना जरूरी है।

मामले के अनुसार, पलवल निवासी शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह छात्रा से प्यार करता है और दोनों एक-दूसरे के साथ सहमति से रह रहे हैं। शिक्षक ने कहा कि छात्रा के परिजनों को यह बात पसंद नहीं है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक के पेशए की वजह से यह रिश्ता गैरकानूनी है। शिक्षक पहले से शादीशुदा है और उसके एक बच्चे भी हैं। ऐसे में वह छात्रा के साथ कानूनी तौर पर रिश्ता नहीं रख सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक ने कानून का दुरुपयोग किया है। ऐसे में उसे सबक सिखाने के लिए जुर्माना लगाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने यह राशि बार एसोसिएशन एडवोकेट फैमिली वेलफेयर फंड में जमा करवाने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले पति या पत्नी से शादी खत्म किए बिना किसी अन्य साथी के साथ रहना आईपीसी की धारा 494, 495 के तहत द्विविवाह का अपराध भी हो सकता है।

इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि शादीशुदा शिक्षकों के लिए छात्राओं के साथ सहमति संबंध रखना गैरकानूनी है। ऐसे शिक्षकों को कानून का दुरुपयोग करने के लिए कड़ी सजा मिल सकती है।