चंडीगढ़ : किसानों के दिल्ली कूच मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा प्रदर्शन से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी, इनके इरादे ठीक नहीं हैं। इस पर जज ने पूछा, किसान तो सिर्फ आपके रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप उनका रास्ता कैसे रोक सकते हैं?
दिल्ली के वकील ने याचिका दायर कर बॉर्डर बंद करने और इंटरनेट पर रोक को चुनौती दी है। वकील उदय प्रताप ने कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगते बॉर्डर सील कर दिए। इसके अलावा 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
उन्होंने दलील दी कि बॉर्डर बंद करने और मोबाइल इंटरनेट, SMS बंद किए जाने से एक तरफ किसानों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ आम लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
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