Uttarakhand UCC: धामी सरकार ने पेश किया UCC बिल, जानें इस बिल से क्या-क्या बदल सकता है?

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Uttarakhand UCC: उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश कर दिया है। बिल पेश करते हुए धामी ने कहा कि यह उत्तराखंड के लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। सदन में इस बिल पर चर्चा होगी। इसके बाद UCC को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा।

उम्मीद है कि आज ही बिल पास हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है। बिल पास होते ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य हो जाएगा, जहां UCC लागू होगा।

UCC बिल से क्या-क्या बदल सकता है?

  • शादी की उम्र- 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी
  • शादी का रजिस्ट्रेशन- विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा
  • तलाक पर समान अधिकार- तलाक के लिए पति-पत्नी को बराबर का हक
  • बहु विवाह पर रोक- एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं
  • लिव इन रिलेशन- लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना जरूरी
  • जनजातियां- अनुसूचित जनजातियों के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे