सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- ‘डल्लेवाल का अनशन तुड़वाने का आदेश नहीं दिया’

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- ‘डल्लेवाल का अनशन तुड़वाने का आदेश नहीं दिया’

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को तुड़वाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि ‘हम डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंतित हैं, न कि उनके आंदोलन को रोकने का कोई आदेश दिया है।’ कोर्ट ने पंजाब सरकार के अधिकारियों पर मीडिया में गलत संदेश फैलाने का भी आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा गया है।

डल्लेवाल की चिकित्सा सहायता का आदेश

डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं, जिसमें उनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों को बातचीत के लिए बुलाए। बिगड़ती सेहत के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। हालांकि, तय समयसीमा के बाद भी पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने में विफल रही।

6 जनवरी तक बढ़ाई गई समयसीमा

सुप्रीम कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को 6 जनवरी तक डल्लेवाल को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार बल प्रयोग से बचना चाहती है, लेकिन डल्लेवाल की सेहत को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को सोमवार तक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों और किसान नेताओं द्वारा गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे बयानों से स्थिति और जटिल हो रही है।

पंजाब सरकार की सफाई

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि डल्लेवाल का अनशन तोड़े बिना उन्हें चिकित्सा सहायता देने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और समयसीमा बढ़ाते हुए सरकार को आदेश के अनुपालन के लिए कड़ी हिदायत दी।