Atul Subhash Suicide Case: ‘दादी अजनबी, नहीं मिलेगी कस्टडी’; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सही अदालत में दायर करें याचिका
बच्चा फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में
अतुल की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया ने कोर्ट को बताया कि उनका बेटा हरियाणा के फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में है। निकिता के वकील ने कहा कि बच्चे को अब बेंगलुरु ले जाया जाएगा, जहां वह मां के साथ रह सकेगा, क्योंकि जमानत की शर्तों के अनुसार निकिता को वहां रहना होगा।
अतुल की मां ने पोते की कस्टडी मांगी
अतुल सुभाष की मां अंजू देवी ने पोते की कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि छह साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना उचित नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि बच्चा दादी के लिए अजनबी है, क्योंकि उसने उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया।
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि बच्चे की कस्टडी का निर्णय मुकदमा चल रही उचित अदालत में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष सुनवाई का आग्रह किया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।