लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, निलंबित सांसदों को चैंबर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वे संसदीय समितियों की बैठकों में भी शामिल नहीं हो सकते हैं।
इन निर्देशों के अनुसार, निलंबित सांसदों को संसद परिसर में प्रवेश करने से पहले सुरक्षाकर्मियों द्वारा पहचान की जानी होगी। अगर कोई निलंबित सांसद इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन निर्देशों के जारी होने से पहले, निलंबित सांसदों को संसद परिसर में प्रवेश करने और बैठकों में शामिल होने की अनुमति थी। हालांकि, इन सांसदों के द्वारा लगातार हंगामा किए जाने के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।
इस बीच, पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मोइत्रा ने हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की नकल उतारने वाली एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।
मोइत्रा की इस हरकत पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि मोइत्रा ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है।
पुलिस ने मोइत्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (दहशत फैलाने वाले शब्दों का प्रयोग) और धारा 505 (2) (सार्वजनिक आपदा के दौरान भय या आतंक फैलाने वाला बयान) के तहत FIR दर्ज की है।
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