Rajasthan Govt Job Verdict: राजस्थान में पंचायत चुनाव समेत सरकारी नौकरी में दो बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। सरकार की तरफ से इसे लागू करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी इसे मंजूरी मिल गई है।
दरअसल पूर्व सैनिक रामलाल जाट ने 2017 में रिटायर होने के बाद 2018 में पुलिस कॉन्सटेबल के लिए आवेदन किया था। दो से ज्यादा बच्चे होने पर पुलिस विभाग की तरफ से उनका आवेदन खारिज करने के बाद अब SC ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी है।
बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 यानी Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2001 के तहत प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद से जिनके भी दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. उन्हें सरकारी नौकरी का पात्र नहीं माना जाएगा।
पूर्व सैनिक राम लाल जाट के दो से ज्यादा बच्चे हैं. इसीलिए सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्मीदवारी खारिज हो गई है. पूर्व सैनिक राम लाल जाट ने इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसपर अक्टूबर 2022 में निर्णय सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने से मना कर दिया था।
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