महाराष्ट्र विधायक अयोग्यता मामला: अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे या यूबीटी) गुट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करने का फैसला किया। अदालत ने सभी पक्षों को 1 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता याचिका पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर ने शिंदे गुट को बचाने के लिए ऐसा किया है।

यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य की सत्ता समीकरण को बदल सकता है।

 

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