जींद : जींद में गुरुवार को एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 साल कैद तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार, सदर थाना सफीदों इलाके के एक व्यक्ति ने 13 अक्टूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 11 अक्टूबर रात को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। तलाशने तथा पूछताछ करने उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव लुहारी राघव निवासी सन्नी, उसकी बेटी का अपहरण किया है।
सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर सन्नी, खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपित सन्नी खिलाफ चार पॉक्सो की धारा जोड़ कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्राहास की अदालत ने सन्नी को 20 साल कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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