हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण पर HC की रोक

हरियाणा सरकार ने 7 अक्टूबर, 2023 को एक आदेश जारी कर सरकारी विभागों को अनुसूचित जाति (SC) के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कमलजीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 26 जनवरी, 2024 को याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई की और हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बीच कोई भी SC कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का आकलन करने की कवायद, आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राय तैयार करने से पहले की जानी थी। यह प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग किया जाना था न कि पदों के एक समूह के लिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास थी और इसे विभागीय पदोन्नति समिति को नहीं सौंपा जा सकता था। इसके अलावा, पदोन्नति पदों में आरक्षण प्रदान करने से पहले क्रीमी एससी लेयर को बाहर करना आवश्यक था।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी, 2024 की तारीख तय की है।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version