हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्रामीण परिवारों के बकाया पानी बिलों को माफ कर दिया है। इस फैसले से राज्य भर के करीब 28.87 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा।
कैबिनेट ने हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है और इसे भारत सरकार द्वारा आईएफएस कैडर में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया है।
कैबिनेट ने इको टूरिज्म की विकास नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
कैबिनेट ने ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता (पेंशन) प्रदान करने के लिए भी एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, उन्हें यह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (बीसी-ए) में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-ए) में 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटा दिया गया है। क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया है।
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