Haryana : पानीपत में छेड़छाड़ करने के दोषी को 10 साल कैद

  • किशोरी से किया था दुष्कर्म का प्रयास; 2 साल बाद आया फैसला

पानीपत : शहर में किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 17 साल की किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने व दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 साल के दोषी सागर तोमर मूल निवासी गांव पचाड़ा, जिला मुजफ्फरनगर यूपी व हाल किराएदार महादेव कॉलोनी पानीपत को 10 साल की सजा व 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पिछले करीब 6 माह से कर रहा था छेड़छाड़ : किला थाना पुलिस को 24 जनवरी 2022 को दी शिकायत में एक युवक ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी 17 वर्षीय बहन है। जिससे सागर तोमर निवासी महादेव कॉलोनी पिछले करीब 6 माह से छेड़छाड़ कर रहा है। इतना ही नहीं, वह उस पर शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाब बना रहा है, ऐसा न करने पर उसने परिवार को मारने की धमकी दी। 23 जनवरी की देर रात करीब साढ़े 12 बजे सागर उनके घर में घुसा। यहां उसने बहन के साथ छेड़छाड़ की। जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। बहन ने शोर किया, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। शोर करने पर दिव्यांग मां उठकर उसे पकड़ नहीं सकी। जबकि पिता घर पर नहीं थे।