Code of Conduct: कल से लागू हो जाएगी आचार संहिता, किन-किन चीजों पर लगेगी पाबंदी? जानें पॉइंट्स में सब-कुछ

Code of Conduct: चुनाव आयोग कल (शनिवार-16 मार्च, 2024) लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इस साथ ही, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होगी।

इस घोषणा के साथ ही, देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आइए, हम जानें कि चुनाव आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, और इस दौरान कौन से काम बंद और कौन से कार्य जारी रहते हैं।

जानें पॉइंट्स में सब-कुछ

  • आदर्श आचार संहिता लगने पर सरकार की कार्य क्षमता सीमित हो जाती है, जैसे कि सरकार, सरकारी घोषणा नहीं कर सकती है। इसके अलावा मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने से मनाही होती है।
  • सिविल सेवकों (अधिकारियों) को छोड़कर, किसी भी नेता या मंत्री को शिलान्यास करने या किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं को शुरू करने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
  • इस अवधि के दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि से संबंधित वादा कोई नेता या मंत्री नहीं कर सकता है।
  • सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में एड-हॉक पर नौकरी पर बैन रहता है, क्योंकि ये सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को इंफ्लूएंस कर सकते हैं।
  • लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही, मंत्री और अन्य अधिकारी खुद के लिए विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकते हैं।
  • आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारी गाड़ियों या यात्राओं पर आपका अधिकार नहीं रहेगा यानी कि चुनाव प्रचार के लिए आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित है।
  •  चुनाव के दौरान सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्तारूढ़ दल अपने हितों के लिए नहीं कर सकती है।
  • चुनावी बैठकों के लिए मैदान और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान में कोई भेद भाव नहीं होना चाहिए, यानी समान नियम और शर्त पर सभी दलों और उम्मीदवारों पर लागू होंगे और ये सभी सुविधाएं सभी को आसानी से मिलने चाहिए।
  • चुनाव आयोग के अनुसार, गेस्ट हाउस, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार या प्रचार कार्यालय के रूप में या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने के लिए सरकारी भवनों का उपयोग नहीं कर सकता है।

क्या होती है चुनाव आचार संहिता?

चुनाव आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है।

कौन लागू करता है इसे?

चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अधीन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की सुनिश्चिति के लिए आचार संहिता को लागू करता है।

किन कामों में बंदी होती है?

चुनाव आचार संहिता के तहत चुनावी प्रचार, विज्ञापन, और प्रतिस्पर्धा पर बंदिशें लगाई जाती हैं।

कौन से कार्य जारी रहते हैं?

सरकारी कार्य, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां, और सार्वजनिक सेवाएं चुनावी प्रक्रिया के दौरान जारी रहती हैं।

आचार संहिता के पालन का महत्व:

इससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और दोषमुक्त रहती है, जिससे लोगों को भरोसा होता है कि चुनाव न्यायपूर्ण है।

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