Bihar Reservation: नीतीश कुमार को बड़ा झटका, HC ने रद्द किया 65% आरक्षण

By Mohit

Bihar Reservation: बिहार के सीएम नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण वाले सीएम नीतीश कुमार के फैसले को रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी (SC-ST-OBC) से बढ़ाते हुए 65 फीसदी कर दिया था।

बता दें कि मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ और अन्य याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की।

उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने ये आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था और राज्य सरकार ने ये आरक्षण हिस्सेदारी पर नहीं दिया था।

 

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