हरियाणा पुलिस भर्ती में 3 साल की उम्र की छूट: युवाओं के लिए बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में युवाओं के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोविड-19 के कारण अभ्यर्थियों को 3 साल की उम्र की छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले से सिपाही और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फायदा होगा।

अब सिपाही पद के लिए 18 से 28 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। पहले यह उम्र सीमा 18 से 25 साल थी। वहीं, सब इंस्पेक्टर पद के लिए 21 से 30 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। पहले यह उम्र सीमा 21 से 27 साल थी।

उम्र की गणना उस महीने के पहली तारीख को गिनी जाएगी, जिस महीने में आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगेगी। इसका मतलब यह हुआ है कि अगर फरवरी, 2024 में आयोग सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन निकालता है, तो उम्र की गणना 1 फरवरी, 2024 के अनुसार होगी।

हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार यह उम्र केवल 2024 में निकाली जाने वाली भर्ती के पदों के लिए ही मान्य होगी।

हालांकि अभी तक पुलिस ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती करने का कोई फैसला नहीं किया है, मगर उम्मीदवारों की मांग है कि ग्रुप C सीईटी हो चुका है, इसलिए सब इंस्पेक्टर पदों पर भी भर्ती की जानी चाहिए ताकि उन्हें भी उम्र का लाभ मिल सके।

हरियाणा पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल के 5 हजार, महिला कॉन्स्टेबल के 1 हजार पदों पर भर्ती होनी है। ग्रुप C के लिए CET हो चुका है, इसलिए इस भर्ती में केवल ग्रुप C सीईटी पास उम्मीदवार ही योग्य माने जाएंगे। अभी तक ग्रुप सी का एक ही सीईटी हुआ है।

पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन भी सीईटी के कारण किया जा रहा है। जिसे मंत्रिमंडल ने अलग से मंजूरी दे दी है और संशोधित नियम अधिसूचित करने से पहले एलआर के पास भेजे गए हैं। एलआर से क्लीयर होते ही इन रूल्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद युवाओं में खुशी की लहर है। युवाओं का कहना है कि यह फैसला उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे उन्हें पुलिस में भर्ती होने का एक और मौका मिल गया है।

हरियाणा पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला एक अच्छा फैसला है। इससे युवाओं को पुलिस में भर्ती होने का एक और मौका मिल गया है।