Teacher bharti: 25,000 शिक्षकों की गई नौकरी, वसूला जाएगा वेतन, जानें पूरा मामला

Teacher bharti :  कलकत्ता HC ने प. बंगाल में 2016 में 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों की राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया के तहत हुई 25,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। 4 हफ्ते में अब तक की पूरी सैलरी लौटाने का आदेश दिया गया है।

आरोप था कि कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को मैरिट लिस्ट में ऊंची रैंकिंग दी गई थी। इसी शिक्षक भर्ती घोटाला में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी फंसे हुए हैं।

बता दें कि 2016 में चार तरह की भर्तियां ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9वीं-10वीं, 11वीं-12वीं हुईं थी। कोर्ट ने इस पैनल को रद्द कर दिया है। साथ ही सभी शिक्षकों को को वेतन वापसी का आदेश सुनाया है।

इतना ही नहीं कोर्ट ने इन शिक्षकों को छह सप्ताह के भीतर वेतन वापस करने को कहा है। कोर्ट ने संबंधित डीआई को यह देखने की जिम्मेदारी दी गई है कि वेतन वापस किया गया या नहीं।

 

Exit mobile version