Supreme Court on Patanjali: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक जानकारी देने वाले पतंजलि दवाओं के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। SC ने ‘झूठे और भ्रामक’ विज्ञापनों के लिए बाबा रामदेव और पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन के जरिए पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है “आपमें हमारे आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लगाने की हिम्मत है! आप अदालत को लुभा रहे हैं!” SC ने बाबा रामदेव से कहा।
SC का कहना है, “पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है” और सरकार “अपनी आँखें बंद करके बैठी है”। पिछले साल 21 नवंबर को, पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अब से कानून का कोई उल्लंघन नहीं होगा।
विशेष रूप से उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित, और पतंजलि उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाले या किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई आकस्मिक बयान या दवा किसी भी रूप में मीडिया को जारी नहीं की जाएगी।
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