शीना बोरा केस: सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका खारिज, विदेश जाने पर लगी रोक

शीना बोरा केस: सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की याचिका खारिज, विदेश जाने पर लगी रोक

भारत के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया और निचली अदालत को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला?

इंद्राणी मुखर्जी, जो अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी हैं, ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।

सीबीआई और इंद्राणी मुखर्जी की दलीलें

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तर्क दिया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और अब तक 96 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। हालांकि, इंद्राणी के वकील ने दलील दी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी 92 गवाहों से पूछताछ बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि निचली अदालत में पिछले चार महीनों से कोई सुनवाई नहीं हुई।

यात्रा प्रतिबंध का विवाद कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट?

19 जुलाई को एक विशेष अदालत ने इंद्राणी को स्पेन और ब्रिटेन की 10 दिनों की यात्रा की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए इंद्राणी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

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