सीमा हैदर के पहले पति ने पानीपत के वकील को हायर किया: चारों बच्चों की कस्टडी पाने का दावा

पानीपत, हरियाणा: पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ गैरकानूनी तरीके से भारत आई सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने हरियाणा के पानीपत के वकील मोमिन मलिक को हायर किया है। गुलाम ने अपने चारों बच्चों की कस्टडी सीमा हैदर से उसे दिलवाने के लिए अपना वकालतनामा एडवोकेट मोमिन मलिक को पाकिस्तान की मानवाधिकार एवं पूर्व फेडरेशन मिनिस्टर व UNO के ह्यूमन राइट्स एडवाइजर अंसार बर्नी ट्रस्ट के माध्यम से दिया है।

4 जुलाई 2023 को यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा थाना में सीमा हैदर पर 120बी आईपीसी, फॉरेन एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पानीपत के वकील मोमिन मलिक ने यूपी पुलिस ने उक्त एफआईआर की कॉपी देने समेत इस केस से जुड़े अन्य दस्तावेज की मांग की थी। पुलिस ने उन्हें न ही दस्तावेज उपलब्ध करवाए और न ही उनकी एप्लिकेशन पर कोई उत्तर दिया। जिसके बाद वकील ने एक एप्लिकेशन वहां के इलाका मजिस्ट्रेट को लगाई। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए अर्जी के सभी बिंदुओं पर 26 फरवरी 2024 तक कोर्ट में जबाब दाखिल करने का समय दिया है।

9 फरवरी 2024 तक 7 माह 15 दिन गुजर जाने के बाद भी इस मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। सीमा की गिरफ्तारी के दौरान उसके चार बच्चे भी साथ थे, जिनके नाम अर्जी में दिए गए हैं। तीन नाबालिग लड़कियां (3, 4, 5 वर्ष) और एक नाबालिग लड़का (6 वर्ष) पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस ने इन बच्चों को कस्टडी में लेने की सूचना इनके पिता गुलाम हैदर को नहीं दी। चारों बच्चों का कोई मेडिकल परिक्षण नहीं करवाया गया। FIR की सत्यापित कापी के अनुसार सीमा हैदर के साथ सचिन पुत्र नेत्रपाल भी दोषी है। सीमा अभी भी गुलाम हैदर की लीगल पत्नी है और उनका तलाक नहीं हुआ है। सीमा, सचिन और सचिन के पिता ने 30 जून 2023 को सीमा और उसके बच्चों की कोर्ट मैरिज करवाने की कोशिश की, लेकिन वकील ने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज देखकर मना कर दिया। सीमा, उसके बच्चों, सचिन और उसके पिता को हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था और बाद में FIR रबूपुरा थाना में दर्ज की गई। बाल संरक्षण अधिकारी फरीदाबाद को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में बनती है और मुकदमा भी यही दर्ज होना चाहिए था।