हिसार की जिला अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। एडीएसजे सुनील कुमार जिंदल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी विक्रम को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल के अनुसार, अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये की सहायता सरकार की तरफ से एक महीने में देने का आदेश दिया है।
मामले में विक्रम को जिला अदालत ने 7 फरवरी को दोषी करार दिया था। पीड़िता के पिता के बयान पर पुलिस ने 16 जुलाई 2020 को केस दर्ज किया था।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि 15 जुलाई 2020 को पीड़िता शाम को घर के पास प्लाट में गोबर डालने गई थी। इस दौरान वहां गांव का युवक विक्रम आ गया और उसे पकड़ लिया। विक्रम ने पीड़िता के साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के पिता के बयान के अनुसार, उनकी भाभी गोबर डालने गई थीं जब उन्होंने पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनी। इस दौरान विक्रम वहां से भाग गया। जिसके बाद पीड़िता घर पहुंची और पूरी घटना के बारे में बताया।
पुलिस ने पीड़िता के पिता के बयान पर आरोपी विक्रम के खिलाफ धारा 376, पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
जिला अदालत ने आरोपी विक्रम को 7 फरवरी को दोषी करार दिया था। वीरवार को जिला अदालत ने दोषी विक्रम को 20 साल की सजा सुनाई है।
यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की जीत है। यह अन्य लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो इस तरह के अपराध करने की सोचते हैं।
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