Rahul Gandhi News: झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि मामले में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कोर्ट में समय पर जवाब दाखिल न करने के कारण लगाया गया है। हालांकि, राहुल गांधी को राहत मिलती रहेगी।
जानें पूरा मामला
भाजपा कार्यकर्ता प्रताप कटियार ने 27 जून 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने IPC की धारा 499 और 500 के तहत 10 करोड़ रुपये की क्षति का दावा किया था। उन्होंने शिकायत की थी कि 18 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई थीं।
गैर जमानती वारंट:
27 फरवरी 2024 को एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
ट्रायल कोर्ट का आदेश:
ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत छूट की याचिका को खारिज कर दिया था और 27 मार्च 2024 को उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए कहा था।
हाईकोर्ट की रोक:
20 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर एक महीने की रोक लगा दी थी और 25 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
नोटिस और जुर्माना:
हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और शिकायतकर्ता दोनों को नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी द्वारा समय पर जवाब दाखिल न करने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।
इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। एडवोकेट धीरज कुमार ने बताया कि इस दौरान अदालत द्वारा आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा।
यह मामला राजनैतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।