दिल्ली में फिर से लागू हुआ ऑड-ईवन, 13 से 20 नवंबर तक रहेगा लागू

दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए फिर से ऑड-ईवन नियम लागू कर दिए गए हैं। ये नियम 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेंगे।

ऑड-ईवन नियम के तहत, विषम संख्या वाले पंजीकरण वाले वाहनों को विषम तारीखों को और सम संख्या वाले पंजीकरण वाले वाहनों को सम तारीखों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने अन्य सख्त उपाय भी किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध
  • उद्योगों से प्रदूषण में कमी
  • किसानों से पराली जलाने पर रोक

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर खराब हो रहा है। 13 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से अधिक दर्ज किया गया था, जो गंभीर श्रेणी में आता है।

दिल्ली सरकार का मानना है कि इन उपायों से दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

ऑड-ईवन नियम के अपवाद

ऑड-ईवन नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • सरकारी और अर्ध-सरकारी वाहन
  • स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सेवाओं के वाहन
  • स्कूली बसें
  • दिव्यांगों के वाहन
  • ई-वाहन

दिल्लीवासियों से अपील

दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों से भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करने की अपील की है। सरकार ने लोगों से कहा है कि वे अपने घरों में ही रहें और बाहर जाने से बचें। अगर जरूरी हो तो, उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए या पैदल चलना चाहिए।

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