New SIM Card Rules: स्पैम कॉल्स और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भारी मात्रा में मिलने वाले सिम कार्ड के दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। पहले नए सिम रिटेलर के माध्यम से जारी किए जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी को ही ऐसे कनेक्शन जारी करने की अनुमति होगी। रिटेलर को ग्राहक से हलफनामा लेना होगा कि इन सिम कार्ड्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। बिना बायोमैट्रिक के सिम कार्ड नहीं मिलेगा।
बिना बायोमेट्रिक नहीं खरीदा जा सकेगा सिम
नई दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत, आम चुनाव के बाद 15 सितंबर से बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कोई भी नया सिम कार्ड नहीं खरीदा जा सकेगा। यह नियम फिजिकल सिम और eSim दोनों पर लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि सिम कार्ड को 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो टेलीकॉम कंपनियां उसे ब्लॉक कर सकती हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य साइबर फ्रॉड और अनचाही कॉल से निजात पाना है।
बंद किए 52 लाख कनेक्शन
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया कि सरकार ने 52 लाख धोखाधड़ी वाले कनेक्शनों का पता लगाकर उन्हें डीएक्टिवेट किया है और 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा, 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 17,000 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाना है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जा सकें।