New Criminal Laws: तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू, मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप पर मिलेगी फांसी, जानें पूरी खबर

New Criminal Laws : केंद्र सरकार की ओर से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जुलाई 2024 से देश में नया क्रिमिनल लॉ लागू होगा। तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के दोषी को आजीवन कारावास की सजा होगी। नाबालिग से गैंगरेप पर फांसी दी जाएगी। एकता-अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा।

किसमें क्या बदला?

 IPC

आईपीसी से तय होता है। अब इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा. आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी. 21 नए अपराध जोड़े गए हैं. 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है. 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है. 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है. 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा. और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है।

CrPC

गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में लिखी हुई है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गईं हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है।

इंडियन एविडेंस एक्ट

केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में है। इसमें पहले 167 धाराएं थीं. भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं होंगी। 24 घाराओं में बदलाव किया गया है. दो नई धाराएं जुड़ीं हैं। 6 धाराएं खत्म हो गईं हैं।

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