‘कर्ज से ज्यादा वसूली हो चुकी’, विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर की याचिका
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया है कि बैंकों ने उससे जितनी रकम का कर्ज लिया था, उससे कहीं अधिक वसूल कर लिया है। उन्होंने अदालत से बैंक खातों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने की मांग की है। हाई कोर्ट ने माल्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंकों को नोटिस जारी किया और 13 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया।
माल्या का दावा – वसूली गई राशि कर्ज से अधिक
विजय माल्या ने अपनी याचिका में कहा कि बैंकों का उन पर 6,200 करोड़ रुपये का कर्ज था, लेकिन अब तक उससे कई गुना अधिक वसूला जा चुका है। उन्होंने यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) और अन्य देनदारों से बैंकों द्वारा वसूली गई रकम का पूरा विवरण मांगा है।
माल्या के अनुसार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) ने किंगफिशर एयरलाइंस और यूबीएचएल को 6,200 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था, जो अब पूरी तरह लागू हो चुका है। लेकिन उन्होंने दावा किया कि 2017 से अब तक बैंकों ने 10,200 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद में कहा था कि 14,000 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं।
हाई कोर्ट का आदेश – बैंकों को नोटिस जारी
हाई कोर्ट के जस्टिस आर देवदास ने मामले की सुनवाई करते हुए बैंकों को 13 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
माल्या की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने दलील दी कि,
“बैंक पहले ही अपनी राशि वसूल चुके हैं, फिर भी माल्या की संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया जारी है। यह उचित नहीं है।”