रेवाड़ी में दुष्कर्मी को उम्रकैद: 50 हजार जुर्माना भी

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 25 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पीड़िता 15 साल की नाबालिग लड़की है। जुलाई 2018 में आरोपी अशोक कुमार ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।

डर के मारे लड़की ने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। दो माह बाद जब लड़की के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है, तब जाकर उसने अपनी आपबीती सुनाई।

परिवार ने तुरंत महिला थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अशोक कुमार को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

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