Gyanvapi Case : ज्ञानवापी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : व्यास तहखाने में पूजा रहेगी जारी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

ज्ञानवापी परिसर

प्रयागराज : ज्ञानवापी, वाराणसी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मामले में जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का आदेश पारित किया था। इंतेजामिया कमेटी ने उसे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद बताया कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है। जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में चल रही पूजा जारी रहेगी।

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