मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या: मकोका के तहत 26 आरोपियों पर मामला दर्ज, तीन अब भी फरार
राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 26 आरोपियों पर मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में तीन आरोपी अब भी फरार हैं।
घटना का विवरण:
12 अक्टूबर की रात बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे और कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकलते वक्त गोली मार दी गई थी। उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मकोका क्या है और क्यों लगाया गया?
1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किया गया मकोका कानून संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया गया था।
इस कानून के तहत:
- संगठित अपराध, जबरन वसूली, अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश शामिल हैं।
- बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाने के मामलों पर कार्रवाई होती है।
सजा का प्रावधान:
- अधिकतम सजा: मृत्युदंड।
- न्यूनतम सजा: 5 साल कैद।
- पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन और रिमांड के लिए 30 दिन का समय मिलता है।