अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लखनऊ में जमीन पर निर्माण कार्य पर रोक

अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, लखनऊ में जमीन पर निर्माण कार्य पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लखनऊ में उनकी जमीन पर निर्माण कार्य से संबंधित मामले में राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह आदेश अब्बास अंसारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जल्द से जल्द इस याचिका पर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

क्या है मामला?

2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी से जुड़ी जमीन को अवैध बताते हुए उस पर बुलडोजर चलाया था। यह जमीन मुख्तार अंसारी के बेटों, जिनमें अब्बास अंसारी भी शामिल हैं, के नाम पर है। इस जमीन पर यूपी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाना चाहती थी। अब्बास अंसारी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

यथास्थिति का आदेश

पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय से मामले की जल्दी सुनवाई करने को कहा था। हालांकि, गुरुवार को हुई सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि आदेश के बावजूद सुनवाई में देरी हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और फिलहाल निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

अब्बास अंसारी की याचिका

याचिका में अब्बास अंसारी ने दावा किया है कि उनके दादा ने जियामऊ में एक भूखंड खरीदा था, जो बाद में उनकी मां राबिया बेगम को उपहार में दिया गया। उनकी वसीयत के मुताबिक, यह जमीन अब्बास अंसारी और उनके भाई को मिली। लेकिन 2020 में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने एकतरफा आदेश पारित कर इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद 2023 में उन्हें बेदखल कर दिया गया।