Kisan Andolan Live: किसान आंदोलन के दौरान हुई किसान शुभकरण सिंह की मौत और FIR होने में हुई देरी पर चंडीगढ़ HC ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा- आप सरकार हैं, आतंकवादी नहीं, जो इस तरह किसानों पर गोलियां चला रहे हैं।
हाईकोर्ट ने 7 जिलों में इंटरनेट बैन करने पर भी नाराजगी जाहिर की है। HC ने मृत किसान की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में देरी पर भी सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार के वकील से जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने पर हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याची पक्ष की ओर से विभिन्न जजमेंट पेश की गई थी जिसके अनुसार इंटरनेट लोगों का अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता। इन जजमेंट पर हाईकोर्ट ने सरकार को पक्ष रखने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने किसानों को भी खरी-खरी सुनाई और कहा कि आप हाइवे पर मांगों को लेकर बैठे हो जब हम सुनवाई कर रहे हैं
तो किसान अदालत में आकर क्यों नहीं अपना पक्ष रखते। यूं जेसीबी और मोडिफाई ट्रैक्टरों के साथ आंदोलन को कैसे जायजा माना जा सकता है।
इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं और सरकार के स्तर पर इस विवाद को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। हाईकोर्ट से केंद्र सरकार ने अपील की है कि देशहित में आदेश जारी किया जाए।
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