अवैध घुसपैठ पर मोदी सरकार का सख्त कदम, नया इमिग्रेशन कानून करेगा बांग्लादेशी-रोहिंग्या पर कड़ा प्रहार

Rajiv Kumar

अवैध घुसपैठ पर मोदी सरकार का सख्त कदम, नया इमिग्रेशन कानून करेगा बांग्लादेशी-रोहिंग्या पर कड़ा प्रहार

भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार नए इमिग्रेशन कानून को लागू करने की तैयारी में है। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा इमिग्रेशन सिस्टम को आधुनिक और प्रभावी बनाना है। इस कानून के तहत अवैध रूप से देश में घुसने वालों और वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध घुसपैठ पर लगेगी रोक

भारत में पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंता बढ़ रही है। नए कानून में अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और भारी जुर्माने एवं कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

ये चार पुराने कानून होंगे खत्म

नया इमिग्रेशन कानून लागू होने के बाद, मौजूदा चार कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा:

  1. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
  2. विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
  3. विदेशी अधिनियम, 1946
  4. आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000

बिना दस्तावेज घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई

  • बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने पर – 5 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
  • जाली पासपोर्ट या दस्तावेज़ों पर भारत में घुसने पर – 1 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
  • अवैध घुसपैठियों को भारत लाने वाले वाहकों पर – 2 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना

बिना वारंट होगी गिरफ्तारी

अगर कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेज के भारत में घुसता है, तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही, भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों को तुरंत संबंधित पंजीकरण अधिकारी के पास अपनी जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

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