सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत, ‘द रणवीर शो’ फिर शुरू करने की अनुमति

Rajiv Kumar

सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत, ‘द रणवीर शो’ फिर शुरू करने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को एक शर्त के साथ उनके शो ‘द रणवीर शो’ का प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की शर्तें और अहम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रणवीर को अपने शो में शालीनता बनाए रखनी होगी। कोर्ट ने उनके विदेश यात्रा पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक वह जांच में सहयोग नहीं करते, उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा और इसके लिए सभी हितधारकों से सुझाव लेने को कहा।

वकीलों की दलीलें और कोर्ट की प्रतिक्रिया

रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने दलील दी कि उनके शो पर प्रतिबंध से 280 कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मौलिक अधिकार थाली में परोसे नहीं मिलते, कुछ प्रतिबंधों का पालन करना जरूरी है।

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