बांग्लादेश में शेख हसीना पर शिकंजा कसता, दूसरे गिरफ्तारी वारंट के बाद वापसी की तैयारी

Rajiv Kumar

बांग्लादेश में शेख हसीना पर शिकंजा कसता, दूसरे गिरफ्तारी वारंट के बाद वापसी की तैयारी

बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सोमवार को जारी इस आदेश में शेख हसीना सहित 11 अन्य लोगों पर जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में कथित भूमिका का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों में पूर्व सैन्य अधिकारी और पुलिस प्रमुख भी शामिल हैं।

भारत में शरण के बाद दूसरा गिरफ्तारी वारंट

पिछले वर्ष अगस्त में अवामी लीग के शासन के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार का पतन हो गया था। इसके बाद शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी हैं। न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से यह दूसरा गिरफ्तारी वारंट है।

गिरफ्तारी और पेशी के आदेश

न्यायालय ने पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया है कि वह शेख हसीना और अन्य 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 फरवरी को न्यायाधिकरण के सामने पेश करें। इस मामले में तत्कालीन रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्दीकी हिरासत में हैं, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद फरार बताए जा रहे हैं।

जबरन गायब करने की संस्कृति का आरोप

ICT के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि अपदस्थ शासन के तहत राज्य संरक्षण में जबरन गायब करने की घटनाओं को अंजाम देने की संस्कृति बनाई गई। अभियोजक ने दावा किया कि इस कृत्य में शामिल लोगों को पुरस्कृत भी किया गया।
इस उद्देश्य के लिए पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच (DB), रैपिड एक्शन बटालियन (RAB), और फोर्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGFI) जैसी एजेंसियों का उपयोग किया गया था।

12 फरवरी को अगली सुनवाई

न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है कि यदि जांच रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो उसे 12 फरवरी को पेश किया जाए। अन्यथा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तब तक की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी।

 

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