उमर खालिद को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, जो 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के बड़े साजिश मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात दिनों की अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत उन्हें अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए दी गई है।
कितने दिनों के लिए मिली जमानत?
कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह अवधि विवाह समारोह में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई है।
किस मामले में हैं न्यायिक हिरासत में?
उमर खालिद 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी हैं। उन पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। वह सितंबर 2020 से इस मामले में जेल में हैं।
नियमित जमानत की भी कर चुके हैं मांग
खालिद ने पहले भी देरी और अन्य आरोपियों को समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की थी। हालांकि, फिलहाल उन्हें केवल शादी समारोह में शामिल होने के लिए अस्थायी राहत दी गई है।