RBI Action: RBI लगातार को-ऑपरेटिव बैंकों में अनियमितताओं पर कार्रवाई कर रहा है। RBI ने महाराष्ट्र के कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे निकालने पर प्रतिबंध के साथ ही बैंक RBI की अनुमति के बिना लोन को मंजूरी या रिन्यूअल पर रोक लगाई है।
बैंक से पात्र जमाकर्ता अपनी जमाराशि में से सरकारी गारंटी वाली 5 लाख तक की जमा बीमा राशि ही निकाल सकेंगे। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के चलते ये फैसला लिया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है,
लेकिन ऋणों को समायोजित करने की अनुमति है।” आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कामकाज करना जारी रखेगा।