MP High Court News: MP हाई कोर्ट ने सास के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अनूठा फैसला सुनाया है। HC ने कहा कि सास द्वारा अपनी बहू को घर में रोजमर्रा के काम में टोकना या सब्जी में नमक कम और मिर्ची ज्यादा जैसे सवाल पूछना न तो गलत है और न ही ये मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी के साथ कोर्ट ने सास के खिलाफ FIR रद्द करने का आदेश दे दिया है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की निचली अदालत ने इस मामले में सास को आरोपी माना और उन्हें मानसिक क्रूरता पहुंचाने का दोषी करार दिया था। सास ने हाई कोर्ट की ओर दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए दरवाजा खटखटाया,
लेकिन जस्टिस अहलूवालिया की पीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि बहू को रोजमर्रे के काम में टोकना या बेटे-बहू के झगड़े में ना कूदना मानसिक क्रूरता नहीं होती, और इसके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया।