सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘कानून से ऊपर कोई नहीं’
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह टिप्पणी एक व्यक्ति और उसकी अलग रह रही पत्नी के बीच के विवाद के संदर्भ में आई। व्यक्ति के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उसकी पत्नी एक आईपीएस अधिकारी हैं, जिससे उसके मुवक्किल को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस पर जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान है।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह- बातचीत से सुलझाएं विवाद
पीठ ने दोनों पक्षों को सुझाव दिया कि आपसी बातचीत से विवाद को हल करने की कोशिश करें। अदालत ने कहा,
“आप एक व्यवसायी हैं और वह एक आईपीएस अधिकारी हैं। अदालत में समय व्यर्थ करने की बजाय बेहतर होगा कि आप दोनों बैठकर समाधान निकालें। अगर किसी को अन्याय का सामना करना पड़ता है, तो न्यायपालिका उसके लिए मौजूद है।”