सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसमें अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ता डॉ. मोहित धवन ने आरोप लगाया था कि अस्थाना ने उनसे 5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि अस्थाना ने CBI के एक अन्य अधिकारी के खिलाफ जांच को रोकने के लिए यह रिश्वत ली थी।
हाईकोर्ट ने 15 फरवरी, 2021 को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका “दुर्भावनापूर्ण” और “बेबुनियाद” है।
यह फैसला राकेश अस्थाना के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे थे। यह फैसला CBI के लिए भी एक बड़ी जीत है, जो अस्थाना के खिलाफ जांच कर रही थी।
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