सड़क सुरक्षा में सख्ती: यूपी में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नीति 26 जनवरी से लागू

Rajiv Kumar

सड़क सुरक्षा में सख्ती: यूपी में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नीति 26 जनवरी से लागू

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें हो रही मौतों पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। 26 जनवरी 2025 से राज्य के कई जिलों में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नीति लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत बिना हेलमेट पहनकर पेट्रोल पंप पर आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।

सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर

जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में रैली, भाषण, नाटक, निबंध प्रतियोगिताएं और यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बिना रिफ्लेक्टर वाले चारपहिया वाहनों को भी नहीं मिलेगा ईंधन

नई व्यवस्था में केवल दोपहिया चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि चारपहिया वाहनों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों को भी डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सभी पेट्रोल पंप मालिकों को अपने पंप पर रिफ्लेक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश

डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया कि वे पांच दिनों के भीतर जागरूकता संबंधी बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाएं। इसके अलावा, सभी पंपों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी अनिवार्य होगी, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज का उपयोग किया जा सके।

श्रावस्ती में भी लागू होगी ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नीति

सड़क हादसों में हो रही मौतों को रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में भी यह नीति लागू की जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने मोटर वाहन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना अपराध है, जिसमें छह महीने तक की कैद का प्रावधान है।

नई व्यवस्था के लाभ

  • सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
  • हेलमेट पहनने की अनिवार्यता से सिर की चोटों से होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा।
  • यातायात नियमों के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित होगी।

 

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