शीना बोरा हत्या मामला: इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब
शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई थी। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विशेष अदालत ने दी थी अनुमति
19 जुलाई 2024 को विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को स्पेन और यूके की यात्रा के लिए 10 दिनों की अनुमति दी थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय दूतावास में उपस्थिति दर्ज करानी थी और 2 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी थी। हालांकि, सीबीआई ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां इस अनुमति पर रोक लगा दी गई थी।
सीबीआई का विरोध
सीबीआई ने इस पर दलील दी कि इंद्राणी मुखर्जी एक विचाराधीन आरोपी हैं और उनकी विदेश यात्रा पर रोक जरूरी है। उनका तर्क था कि मुखर्जी द्वारा विदेश जाने से जांच और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला
इंद्राणी मुखर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उनके बैंक से संबंधित काम को पूरा करने के लिए विदेश यात्रा अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इन कामों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र की आवश्यकता है, जो उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना संभव नहीं।
शीना बोरा हत्या मामला: घटनाक्रम
- 2012 में हत्या: शीना बोरा की हत्या कथित रूप से उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी, ड्राइवर श्यामवर राय और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना ने की थी।
- गिरफ्तारी और खुलासा: यह मामला 2015 में श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद उजागर हुआ।
- जमानत पर रिहाई: इंद्राणी मुखर्जी को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।