आरजी कर मेडिकल केस: ‘दुष्कर्मी को मिले फांसी की सजा’, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की

आरजी कर मेडिकल केस: ‘दुष्कर्मी को मिले फांसी की सजा’, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की

 

पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ सियालदह कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की है।

महाधिवक्ता की याचिका

महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक की खंडपीठ में अपील की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को अपील करने की अनुमति दे दी। इससे पहले सियालदह अदालत ने दोषी को उम्रकैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने इसे “दुर्लभतम” अपराध नहीं माना था और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त देने का निर्देश दिया था।

ममता बनर्जी का असंतोष

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि संजय रॉय को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील करने का ऐलान किया था।

क्या है मामला?

9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी। देशभर में इस अपराध के खिलाफ आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66, और 103(1) के तहत दोषी ठहराया गया, जिनमें अधिकतम सजा मौत की हो सकती थी।